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छत्तीसगढ़भाटापारा

सरखोर में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, बिना अनुमति खनन व परिवहन करते वाहन जब्त..

भाटापारा/बलौदाबाजार, 25 मई 2026।सरखोर क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनि निरीक्षक, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा 24 मई 2026 को सरखोर तहसील के लवन स्थित शिवनाथ नदी में औचक जांच की गई।

जांच के दौरान एक ट्रैक्टर (ट्रॉली सहित) और एक अन्य ट्रॉली को अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन करते हुए पकड़ा गया।
जप्त किए गए वाहनों के क्रमांक CG22 G 9371 एवं CG 22AB 9957 बताए गए हैं। दोनों वाहनों में रेत भरी हुई थी और जांच के दौरान वाहन चालकों के पास वैध खनिज अनुमति या परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया।

प्रशासन ने इस मामले में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) सहित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 तथा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के नियम 4(3) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर थाना लवन में सुपुर्द कर दिया है।

इसके साथ ही अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से संबंधित वाहनों के नदी तक पहुंचने वाले मार्ग (रैंप) को जेसीबी मशीन की मदद से काटकर अवरुद्ध कर दिया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
खनि विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Kailash Jaiswal

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