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छत्तीसगढ़

राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना: E-KYC नहीं कराने पर हो सकती है कार्रवाई

मनेन्द्रगढ़: जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले सभी हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है, अन्यथा भविष्य में राशन वितरण से जुड़े लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नया रायपुर से मिले निर्देशों के अनुसार जिले के सभी राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कराया जाना आवश्यक है। हालांकि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। प्रशासन ने इसके लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी शुरू किया है।

अधिकारियों ने बताया कि हितग्राही अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान, यानी राशन दुकान पर जाकर आसानी से ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा “मेरा eKYC” मोबाइल ऐप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ई-केवाईसी के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ लाना जरूरी होगा।

जिला प्रशासन ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। प्रशासन का कहना है कि तय समय सीमा के बाद ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राशन और अन्य सुविधाओं में बाधा आ सकती है।

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Kailash Jaiswal

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