RO.NO. 01
देश

मुख्तार अंसारी को HC से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली जमानत, जुर्माने पर भी रोक

Ro no 03

गैंगस्टर मामले में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

इसके साथ ही सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माने पर भी रोक लगा दी है. हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा पर सुनवाई जारी रहेगी. बता दें गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इसी साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी.इस पर अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में सर्टिफिकेट दाखिल किया था. वकील ने बताया था कि अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं, उपेंद्र की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं. इस मामले में हाई कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी जिसे दाखिल कर दिया गया.

कोर्ट ने जुर्माने पर भी लगाई रोक

हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है. इसके साथ ही सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है.

भाई अफजाल को भी जमानत मिली

बता दें इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. गाज़ीपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी. जिससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी.

Share this

Kailash Jaiswal

"BBN24 News - ताजा खबरों का सबसे विश्वसनीय स्रोत! पढ़ें छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, खेल, व्यवसाय, मनोरंजन और अन्य अपडेट सबसे पहले।"

Related Articles

Back to top button