शिकायत न होने पर भी अभद्र भाषा पर अब होगे मामले दर्ज

Share this

दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी कोई अभद्र भाषा दी जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि भाषण देने वाले व्यक्ति के धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित किया जा सके।