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छत्तीसगढ़

विधवा महिला से रिश्वत मांगने के आरोप में बैंक शाखा प्रबंधक निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम निपनिया में एक विधवा महिला से खाते की राशि भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की निपनिया शाखा की प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिता पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम निपनिया निवासी खेलन बाई सतनामी ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उनके पति स्वर्गीय रूपदास सतनामी का एक वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। उनके पति के नाम से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की निपनिया शाखा में खाता संचालित था, जिसमें लगभग 1 लाख 10 हजार रुपये जमा थे। खाते की नामिनी होने के कारण उन्होंने राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज बैंक में जमा किए थे।

महिला ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक ने खाते की राशि जारी करने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायत के अनुसार रिश्वत नहीं देने पर भुगतान में बाधा उत्पन्न करने तथा रायपुर कार्यालय के चक्कर लगाने की बात कही गई। महिला का दावा है कि रिश्वत मांगने और लेने से संबंधित वीडियो उनके बेटे ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया है।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर शिकायत की प्रारंभिक जांच कराई गई। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार नोडल अधिकारी द्वारा की गई जांच में शाखा प्रबंधक के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ने बैंक कर्मचारी सेवा नियम 60(3) के तहत कार्रवाई करते हुए प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिता पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नोडल कार्यालय महासमुंद से संबद्ध किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में अनिता पाण्डेय को नियमानुसार स्वीकार्य वेतन की आधी राशि के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस अवधि में उन्हें किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं रहेगी।

शिकायतकर्ता खेलन बाई सतनामी ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में शाखा प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, सेवा से निलंबन तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में आगे की प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

रिश्वत मांगने संबंधी आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए थे। जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया है।

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Kailash Jaiswal

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