Share this
ED कोर्ट पेशी सुनील अग्रवाल की जमानत की सुनवाई पर फैसला सुरक्षित।
कोयला परिवहन घोटाले में जेल में बंद आईएएस समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।
साथ ही इन सभी को कोर्ट ने 6 दिसम्बर तक जेल अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। ईडी मामले पर आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ 6 दिसंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सभी आरोपी 14 दिनों की ज्युडिशनल रिमांड पर रहेंगे। विशेष अदालत ने आई ए एस समीर विश्नोई को जमानत नहीं दी। उनके वकील बुधवार को जमानत की अर्जी लेकर अदालत पहुंचे थे। इस मामले में बहस हुई। जज अजय सिंह राजपूत की अदालत ने वकीलों की दलीलों को सुना मगर जमानत देने से इंकार कर दिया।आपको बता दे कि आज सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को पेश किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के एक मामले को लेकर आज सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसके कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 14 दिनों बाद दुबारा 6 दिसंबर को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बाईट – एन के सिंह (वकील सुनील अग्रवाल)
बाईट – बृजेश मिश्रा (ईडी वकील)
ईडी मामले पर सुनवाई खत्म
14 दिनों के लिए बड़ी न्यायिक रिमांड
6 दिसंबर को दुबारा किया जायेग पेश।