इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, जानें किस कानून के तहत हुई कार्रवाई

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। पुलिस के मुताबिक, अमेरिकी नागरिकता रखने वाले इमरान खान पर मुंबई में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार, अभिनेता को नोटिस की प्रति दे दी गई है और मामले में आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है।
किन कानूनी प्रावधानों के तहत जारी हुआ नोटिस?
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इमरान खान को जारी नोटिस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7 और 29 के तहत कार्रवाई से जुड़ा है। धारा 7 के तहत केंद्र सरकार को भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, रहने और आवागमन को नियंत्रित करने का अधिकार है। वहीं, धारा 29 कुछ परिस्थितियों में विदेशी नागरिक को भारत से बाहर भेजने का प्रावधान करती है।
पुलिस का कहना है कि इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं और राजनीतिक प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। हालांकि, नोटिस जारी होना अपने आप में किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध होने के समान नहीं है।
10 अक्टूबर को प्रदर्शन में हुए थे शामिल
यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान इमरान खान भी मौजूद थे और पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
किरीट सोमैया की शिकायत के बाद बढ़ी कार्रवाई
भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अभिनेता के प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाते हुए पुलिस और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने इमरान खान की नागरिकता और ओसीआई (OCI) कार्ड से जुड़े नियमों की जांच कराने की मांग भी की थी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत को संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को भेजा।
OCI कार्ड का मतलब भारतीय नागरिकता नहीं
इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता के साथ भारत का OCI कार्ड होने की जानकारी सामने आई है। OCI कार्ड धारक विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन यह कार्ड भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करता।
अब इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि अधिकारियों ने नोटिस जारी करने के लिए किन विशिष्ट कानूनी आधारों का सहारा लिया है। फिलहाल पुलिस के अनुसार, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है।



