RO.NO. 13129/116
देश

भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या और छीना-झपटी को दंडनीय बनाया गया

New Delhi: भीड़ द्वारा हत्या और छीना-झपटी जैसे नए अपराधों को पहली बार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 103 (2) और धारा 304 के तहत दंडनीय बनाया गया है। बीएनएस की धारा 103 (2) में प्रावधान है कि जब पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर किसी की हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उन्‍हें जुर्माना भी देना होगा।

बीएनएस की धारा 304 में प्रावधान है कि इस तरह की चोरी छीना-झपटी कहलाती है, जब अपराधी चोरी करने के लिए अचानक या तेजी से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति या उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति जब्त कर लेता है या हासिल कर लेता है या झपट लेता है या छीन लेता है। धारा में यह भी प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति छीना-झपटी करेगा, उसे तीन वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।

Share this
RO.NO. 13129/116

Kailash Jaiswal

"BBN24 News - ताजा खबरों का सबसे विश्वसनीय स्रोत! पढ़ें छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, खेल, व्यवसाय, मनोरंजन और अन्य अपडेट सबसे पहले।"

Related Articles

Back to top button