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BBN24 DESK बिहार सरकार ने शराब की ढुलाई करते पकड़े गए वाहनों पर जुर्माना कम करने के लिए अपने शराब कानून में एक नए संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए कानून के अनुसार, जुर्माना राशि वाहन के बीमा कवर का 10%, अधिकतम 35 लाख तक होगी, जबकि पहले यह 50% आवश्यक थी। पुलिस ने कहा कि थानों में वाहनों के जमाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।