भाटापारा मिलावट पर अब तक कि बड़ी कार्रवाई, भाटापारा के दाल मिल के मालिक पर दाल में चमक बढ़ानें प्रतिबंधित स्टोन पाउडर की उपयोग करने पर 8 लाख रूपये का जुर्माना

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बलौदाबाजार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र गुप्ता ने दाल मिलावट के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए भाटापारा सूरजपुरा रोड स्थित मेसर्स सियाराम दाल मिल के मालिक सुरेश खत्री पर दाल में चमक बढ़ानें हेतु प्रतिबंधित स्टोन पाउडर की उपयोग करने पर 8 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 29 मई 2019 को मिल में निरीक्षण के दौरान लगभग 7 सौ बोरी दाल में चमक के लिए उपयोग होने वाले प्रतिबंधित स्टोन पाउडर (एडल्ट्रेंट) जब्त किया गया था। जिसे जांच के लिए राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। उक्त सैम्पल का जांचकर इसका फाइनल रिपोर्ट आया जिसमें उक्त अपद्रव्य की पुष्टि हुई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है।

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