,

अगर सार्वजनिक तौर पर सेक्स वर्क किया जाए तभी यह एक अपराध है: कोर्ट

Share this

मुंबई : एक सेशन्स कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्क तभी एक अपराध हो सकता है जब यह सार्वजनिक तौर पर किया जाए। कोर्ट ने यह टिप्पणी 34-वर्षीय महिला सेक्स वर्कर को प्रोटेक्शन होम से रिहा करने के आदेश के दौरान कही जिसमें महिला ने दावा किया था कि उसे उसकी इच्छा के खिलाफ हिरासत में लिया गया था।

Related Posts