इमरान खान को अस्पताल भेजेगा पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम निर्देश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने इलाज और मेडिकल जांच के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
मंगलवार को जस्टिस शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इमरान खान से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने अधिकारियों को उनके इलाज और पूरी मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश भी दिया गया है।
नब्ज और दिल की स्थिति पर कोर्ट चिंतित
सुनवाई के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने सवाल किया कि इमरान खान का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के बजाय सिर्फ रिपोर्ट का सारांश क्यों प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले इमरान खान का पूरा और विस्तृत मेडिकल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल में उचित इलाज और मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है।
परिवार से मुलाकात को लेकर भी सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बहनों और परिवार के सदस्यों से मुलाकात पर लगी पाबंदियों को लेकर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि परिवार से मुलाकात एक महत्वपूर्ण अधिकार है और जेल प्रशासन को इस संबंध में पहले दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
अदालत ने जेल प्रशासन से पिछले तीन वर्षों में इमरान खान से हुई मुलाकातों का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा है। इसमें उनके परिवार और बच्चों के साथ हुई बातचीत से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। कोर्ट ने इमरान खान को हर सप्ताह परिवार से मुलाकात की अनुमति देने का आदेश दिया है।
इलाज का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इमरान खान के इलाज और उनकी स्वास्थ्य स्थिति का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अदालत ने PTI और उनके परिवार को इस संबंध में हलफनामा देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट में PTI की ओर से भरोसा दिलाया गया कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। वहीं, इमरान खान की बहन उज्मा खान के वकील ने बताया कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होने वाले इलाज का खर्च परिवार की ओर से उठाया जाएगा।
डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन उज्मा रहेंगी साथ
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अस्पताल में इलाज के दौरान इमरान खान के डॉक्टर डॉ. फैसल सुल्तान और उनकी बहन उज्मा खान उनके साथ रह सकेंगी। उज्मा खान खुद भी डॉक्टर हैं।
अदालत के आदेश के मुताबिक, अगली सुनवाई तक इमरान खान अस्पताल में रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों के चलते मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को होगी।
जेल अधिकारियों को भी किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने अदियाला जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों की पूरी जानकारी भी मांगी है, जिनमें वे विचाराधीन या सजायाफ्ता हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किए जाने और उनकी विस्तृत मेडिकल जांच पर सबकी नजर है।



