RO.NO. 01
छत्तीसगढ़

बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत! CM Settlement Scheme की अंतिम तारीख बढ़ी, 30 सितंबर तक करें आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार अब इस योजना का लाभ 30 सितंबर 2026 तक लिया जा सकेगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी।

सरकार के इस निर्णय से उन उपभोक्ताओं को विशेष राहत मिलेगी, जो विभिन्न कारणों से अब तक योजना में पंजीयन नहीं करा सके थे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय मिलने से योजना का लाभ उठाने का बेहतर अवसर मिलेगा।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि योजना को शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिला है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में पात्र उपभोक्ता योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इसकी समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र उपभोक्ता केवल समय सीमा समाप्त होने के कारण योजना के लाभ से वंचित न रहे।

इन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत निम्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है—

  • 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय हो चुके बिजली कनेक्शन धारक।
  • सक्रिय सिंगल-लाइट कनेक्शन वाले उपभोक्ता।
  • सक्रिय गैर-सरकारी घरेलू एवं गैर-सरकारी कृषि उपभोक्ता।

इन सभी पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों के भुगतान में विशेष रियायतें प्रदान की जाएंगी।

सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट

योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण राहत दी जा रही है। इनमें—

  • सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट
  • मूल बकाया राशि पर 75 प्रतिशत तक राहत
  • शेष राशि को आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा।
  • पंजीयन के बाद अतिरिक्त सरचार्ज से राहत।

सरकार का मानना है कि इस योजना से लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का भुगतान बढ़ेगा और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा।

ऐसे कराएं पंजीयन

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने संबंधित बिजली विभाग कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के समय कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद शेष राशि निर्धारित किश्तों में जमा की जा सकेगी। योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं पर अगले माह का अतिरिक्त सरचार्ज भी नहीं लगाया जाएगा।

आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को मिलेगा सहारा

राज्य सरकार का मानना है कि योजना की अवधि बढ़ने से आर्थिक कठिनाइयों के कारण बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। अतिरिक्त तीन महीने का समय मिलने से अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ता योजना में शामिल होकर अपने बकाया बिजली बिलों का आसानी से निपटान कर सकेंगे।

 

Share this

Kailash Jaiswal

"BBN24 News - ताजा खबरों का सबसे विश्वसनीय स्रोत! पढ़ें छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, खेल, व्यवसाय, मनोरंजन और अन्य अपडेट सबसे पहले।"

Related Articles

Back to top button