छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब केवल 20% सदस्यता वाले कर्मचारी संगठन ही होंगे मान्य, बेजा संगठन होंगे खत्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के संगठनों को लेकर सख्त और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी कर्मचारी संगठन को मान्यता तभी दी जाएगी, जब उसके पास संबंधित श्रेणी के कम से कम 20 प्रतिशत कर्मचारियों की सदस्यता होगी। इससे अब केवल मजबूत और वास्तविक कर्मचारी संगठन ही राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी संगठन अगर मान्यता चाहता है तो उसे अपने सदस्यों की संख्या का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार आवश्यक होने पर इन दस्तावेजों की पूरी जांच भी कर सकेगी। संगठन के दावे और उनके सदस्यता प्रमाणों की जांच के बाद सरकार जो भी निर्णय लेगी, वह अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।
नए नियम के तहत मान्यता की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। कर्मचारी संगठनों को अधिकतम तीन वर्षों के लिए मान्यता दी जाएगी या फिर संगठन के तय कार्यकाल की अवधि तक, जो भी पहले समाप्त हो। इसके बाद संगठन को मान्यता नवीनीकरण के लिए पुनः आवेदन करना होगा।
सरकार के इस फैसले से बेजा और कागजी संगठनों पर कड़ा नियंत्रण लग सकेगा। अब केवल वे संगठन ही अस्तित्व में रह सकेंगे, जो वास्तविक रूप से कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्मचारी संगठनों के वरिष्ठ नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे कर्मचारी हित में बताया है।