
दिल्ली: केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसमें मृत्यु और जन्म रजिस्टर को वोटर्स लिस्ट से जोड़ा जाएगा। जब कोई व्यक्ति 18 साल का होगा, तो उसका नाम स्वत: मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। वहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग के पास जाएगी।इसके बाद उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। इतना ही नहीं जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 में संशोधन विधेयक से ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करने, लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से संबंधित मामलों आदि में भी सुविधा होगी।