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छत्तीसगढ़

जशपुर पुलिस का विशेष अभियान, कोटपा एक्ट के तहत 110 प्रकरणों में 22 हजार रुपये जुर्माना वसूला

गणेश यादव जिला संवाददाता:-

जशपुर। जशपुर जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश पर जशपुर पुलिस ने औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के साथ जिले के समस्त थाना एवं चौकी क्षेत्रों में कार्रवाई की।

इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों के आसपास एवं सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 110 प्रकरण दर्ज किए गए और 22,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

गौरतलब है कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड का न होना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखना तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना एवं दंड का प्रावधान है।

संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में सिटी कोतवाली क्षेत्र में 16 प्रकरणों में 3200 रुपये, थाना पत्थलगांव में 10 प्रकरणों में 2000 रुपये, बागबहार में 4 प्रकरणों में 800 रुपये, कांसाबेल में 10 प्रकरणों में 2000 रुपये, बगीचा में 5 प्रकरणों में 1000 रुपये, आस्ता में 8 प्रकरणों में 1600 रुपये, लोदाम में 7 प्रकरणों में 1400 रुपये, चौकी आरा में 4 प्रकरणों में 800 रुपये, चौकी मनोरा में 1 प्रकरण में 200 रुपये, चौकी कोतबा में 3 प्रकरणों में 600 रुपये, चौकी करडेगा में 3 प्रकरणों में 600 रुपये, चौकी उपर कछार में 6 प्रकरणों में 1200 रुपये तथा चौकी कोल्हेनझरिया क्षेत्र में 5 प्रकरणों में 1000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को कोटपा एक्ट के नियमों का कड़ाई से पालन करने की समझाइश भी दी गई।

इस संबंध में डीआईजी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं स्कूल–कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। आने वाले दिनों में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई को और अधिक तेज किया जाएगा।

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Kailash Jaiswal

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