प्रधान पाठक पर महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध, तत्काल प्रभाव से निलंबित


बिलासपुर। विकासखंड कोटा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला धूमा में पदस्थ प्रधान पाठक मनोज कुमार अनंत को महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों के मद्देनज़र जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) बिलासपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं महिला उत्पीड़न निषेध नियमों के उल्लंघन के आधार पर किया गया है।
पीड़िता द्वारा की गई लिखित शिकायत में बताया गया कि आरोपी प्रधान पाठक द्वारा लगातार अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा था, जिससे मानसिक प्रताड़ना एवं असुविधा उत्पन्न हो रही थी। इस शिकायत की जांच हेतु गठित जिला स्तरीय दो स्वतंत्र जांच समितियों ने महिला के आरोपों को सत्य पाया।
जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों एवं अनुशासनहीन कृत्यों को ध्यान में रखते हुए, कृत्य को शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल मानते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। निलंबन आदेश के तहत मनोज कुमार अनंत को निलंबन अवधि में शासकीय हाई स्कूल तेंदुआ (वि.ख. कोटा, जिला बिलासपुर) में मुख्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में कार्यरत सभी शासकीय कर्मचारी शिक्षकीय मर्यादा, नैतिकता एवं कार्यस्थल पर महिला सम्मान की रक्षा हेतु जवाबदेह हैं। इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।