आवारा कुत्तों से बढ़ते खतरे पर सरकार सख्त, मौत पर 5 लाख सहायता राशि घोषित

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने से बढ़ती घटनाओं और मौतों को देखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब यदि किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सरकार ने गंभीर रूप से घायल होने वाले पीड़ितों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया है। अगर कुत्ते ने त्वचा में छेद किया हो, गहरी चोट लगी हो या एक साथ कई जगह काट लिया हो, तो पीड़ित को कुल 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 3,500 रुपये सीधे पीड़ित को और 1,500 रुपये इलाज के लिए सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को मिलेंगे।
पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि इस साल अभी तक तमिलनाडु में कुत्तों द्वारा लोगों को काटने के लगभग 5.25 लाख मामले सामने आए हैं और रेबीज से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुत्तों से प्यार करना जायज है, लेकिन इन भयावह आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बढ़ती समस्या को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से सभी आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन जगहों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा और इन्हें नामित कुत्ता आश्रय गृह में भेजना संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।



