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छत्तीसगढ़

खाद्य विभाग की सख्ती: नियम उल्लंघन पर 19 प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड

सरगुजा । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 3 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सुरक्षा अधिकारियों ने इन प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लेकर उन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजा था। जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक और मिथ्याछाप पाए जाने पर प्रकरणों की विवेचना व सुनवाई उपरांत सभी 19 फर्मों पर जुर्माना लगाया गया।

जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया उनमें प्रमुख रूप से शिवम डेली नीड्स (न्यू बस स्टैंड, अंबिकापुर), नवीन किराना स्टोर (एमजी रोड, अंबिकापुर), मोनिका केरकेट्टा (ग्राम सिलसिला), आनंद किराना स्टोर (महामाया रोड, अंबिकापुर), शीतल रेस्टोरेंट (लखनपुर), एसबी बाजार (बनारस रोड, अंबिकापुर), पंचशील स्वीट्स (देवीगंज रोड, अंबिकापुर), बीकानेर नमकीन भंडार (अंबिकापुर), आयुषी स्वीट्स (गांधी नगर, अंबिकापुर) सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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Kailash Jaiswal

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