EPFO का नया नियम लागू: अब 75% PF निकालना हुआ आसान, शेष पर जारी रहेगा ब्याज

कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के हित में कई अहम बदलावों की घोषणा की है। अब कर्मचारी अपने भविष्य निधि (PF) खाते से कुल जमा राशि का 75% तक निकाल सकेंगे, जबकि शेष 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में खाते में बनी रहेगी।
यह महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य सदस्यों को अपनी बचत पर अधिक नियंत्रण और लचीलापन देना है।
निकासी प्रक्रिया हुई आसान
PF निकासी से जुड़ी पुरानी और जटिल प्रक्रिया को अब सरल बना दिया गया है। EPFO ने 13 पुराने नियमों को खत्म करते हुए निकासी की शर्तों को 3 प्रमुख श्रेणियों में समेट दिया है—
- व्यक्तिगत जरूरतें: बीमारी, शादी या शिक्षा से संबंधित खर्च
- आवासीय आवश्यकताएं: मकान खरीदने या निर्माण के लिए
- विशेष परिस्थितियां: बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसी स्थितियां
अब सदस्य शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी कर सकेंगे। साथ ही न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।
ब्याज का लाभ जारी रहेगा
खाते में शेष रहने वाली 25% राशि पर 8.25% कंपाउंडिंग ब्याज मिलता रहेगा। यानी सदस्य जब भी चाहें 75% रकम निकाल सकते हैं, जबकि बाकी रकम पर ब्याज लगातार जुड़ता रहेगा।
अब नहीं बताना होगा कारण
EPFO ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए यह नियम हटा दिया है कि विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए कारण बताना जरूरी है। अब सदस्य बिना कोई कारण बताए आपातकालीन निकासी कर सकेंगे।
पूरी तरह डिजिटल होगा PF क्लेम सेटलमेंट
EPFO ने अपने नए EPFO 3.0 डिजिटल फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। इसके तहत क्लेम सेटलमेंट पूरी तरह ऑटोमेटिक और डिजिटल होगा। इसमें क्लाउड-बेस्ड सिस्टम, मोबाइल ऐप और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इससे PF निकासी प्रक्रिया और भी तेज़ और पारदर्शी बन जाएगी।
पेंशनर्स को भी राहत
EPS-95 पेंशनर्स अब अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) घर बैठे जमा कर सकेंगे। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी और इसकी लागत EPFO स्वयं वहन करेगा।