ईसीआई का सख्त निर्देश: बंगाल में लंबित गैर-जमानती वारंट 10 दिन में हों लागू

दिल्ली ; पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राज्य और कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सभी लंबित गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंटों को अगले 10 दिनों के भीतर लागू करें। आयोग ने कहा कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ ये वारंट जारी हैं, उन्हें इस अवधि में गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जाना चाहिए।
ईसीआई ने यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण राज्य सरकार के सभी कर्मचारी आयोग के निर्देशों के अधीन हैं। किसी भी लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
गिरफ्तारी वारंटों के क्रियान्वयन के लिए आयोग ने उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारियों और उप-पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्हें अपराधियों की सूची तैयार करनी होगी और उनके खिलाफ छापेमारी और खोज अभियान चलाना होगा। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में हिंसक और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
साथ ही, आयोग ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रचार कार्यक्रमों और चुनाव कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा। चुनाव के परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।



