छत्तीसगढ़
बहू को सास की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा

बलरामपुर। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में सास की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने दोषी बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2021 का है, जब पारिवारिक विवाद के चलते बहू ने अपनी सास की टांगी और डंडे से हमला कर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई।
इस प्रकरण में अति. लोक अभियोजक निधि ने पक्ष रखा। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
न्यायालय का यह निर्णय सामाजिक रिश्तों की गंभीरता और कानून के सख्त रुख को दर्शाता है।