झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले आरक्षक निलंबित, एसएसपी ने की त्वरित कार्रवाई

दुर्ग। जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में झूठे केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देने वाले आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने यह कार्रवाई आरक्षक के संदिग्ध आचरण के आधार पर की है।
मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, बुधारु राम यादव, निवासी सुभाष चौक, सुपेला पुरानी बस्ती, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके कब्जे की भूमि पर शिखर नायक एवं अन्य द्वारा अवैध रूप से पंजीयन कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच सुपेला पुलिस द्वारा की जा रही थी।
जांच के दौरान आरक्षक क्रमांक 815, हरेराम यादव, 13वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, कोरबा, वर्तमान में रक्षित केंद्र, जिला दुर्ग में पदस्थ, ने अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए अनावेदक पक्ष को झूठे मामले में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी दी। इस संदिग्ध एवं अनुशासनहीन आचरण के मद्देनजर एसएसपी विजय अग्रवाल ने आरक्षक हरेराम यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्य में लापरवाही एवं अनुचित दबाव डालने जैसे मामलों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की विभागीय जांच जारी है।