मुख्यमंत्री का युवाओं में बढ़ते नशे की आदत पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में एक और कदम

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हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित….हुक्का बार संचालन करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कायम होगा गैर-जमानतीय अपराध….संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू….ज़्यादा से ज़्यादा 03 वर्ष तक का कारावास और कम से कम 01 वर्ष की सज़ा…..10 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना….हुक्का बार में हुक्का का सेवन करता हुआ पाये जाने पर 1 से 5 हज़ार तक का जुर्माना का प्रावधान|