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छत्तीसगढ़

राजेश ज्वेलर्स में हुई लूट कांड के 5 आरोपियों की हुई आजीवन कारावास

बलरामपुर। चर्चित राजेश ज्वेलर्स लूटकांड मामले में आज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने बुधवार को इस मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपियों, जिनमें एक महिला भी शामिल है, को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।

यह मामला 11 सितंबर 2024 का है, जब रामानुजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राजेश ज्वेलर्स में हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने ज्वेलरी दुकान से करीब 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी और 7 लाख रुपये नगद लूट लिए थे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर पांचों को दोषी करार दिया।

अदालत के फैसले के बाद स्थानीय लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया है। वहीं पुलिस विभाग ने कहा कि यह फैसला अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता।

 

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Kailash Jaiswal

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