Chhattisgarh Dry Day: आज शराब की दुकानें रहेंगी बंद, रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर भी रोक

रायपुर। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में आज शुष्क दिवस (Dry Day) रहेगा। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार प्रदेशभर में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और सभी निर्धारित मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में आज शराब खरीदने वालों को दुकानें बंद मिलेंगी।
शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री के साथ-साथ मदिरा के अवैध निर्माण, भंडारण, परिवहन और खरीद-बिक्री पर भी निगरानी रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। अलग-अलग जिलों में कलेक्टरों ने आदेश जारी कर मदिरा दुकानों को बंद रखने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
रायपुर में मांस-मटन की बिक्री भी रहेगी बंद
गांधी जयंती के मौके पर राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नगर निगम क्षेत्र की मांस-मटन दुकानों के साथ पशुवध गृह भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बार और होटल में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन की ओर से नियमों की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
महासमुंद में शराब की बिक्री और परिवहन पर पूर्ण रोक
महासमुंद जिले में भी 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिले की देशी, विदेशी, कंपोजिट और प्रीमियम मदिरा दुकानों के साथ संबंधित अहातों और मद्य भंडारण केंद्रों को पूरे दिन बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
जिले में शुष्क दिवस के दौरान शराब के विक्रय, निर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं।
गरियाबंद में भी बंद रहेंगी सभी मदिरा दुकानें
गरियाबंद जिले में गांधी जयंती के अवसर पर सभी देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें एवं अहाते बंद रहेंगे। प्रशासन ने शुष्क दिवस के दौरान शराब के अवैध निर्माण, भंडारण, परिवहन और खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की शिकायत मिलने पर कार्रवाई और जब्ती की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं।
कोरबा में भी शराब दुकानों पर लगा प्रतिबंध
कोरबा जिले में भी 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, प्रीमियम और कंपोजिट मदिरा दुकानों के साथ संबंधित अहाते और होटल बार बंद रहेंगे।
प्रशासन ने शराब की दुकानों को निर्धारित समय पर सील करने और शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुंगेली में भी एक दिन के लिए Dry Day
मुंगेली जिले में भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन का शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिले की देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, कंपोजिट दुकानों, अहातों और होटल बार को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा संबंधित आसवनी से मदिरा के परेषण, आयात-निर्यात और परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई
प्रशासन ने सभी जिलों में शुष्क दिवस के दौरान शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और भंडारण पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



