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बलौदाबाजार :जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी collector Deepak Soni ने पुलिस प्रशासन Police Administration से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी Criminal को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है।
आदेश में लिखा है, मैं दीपक सोनी जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3, 5 ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक दीपक टण्डन Deepak Tandon पिता कृष्णा टण्डन, साकिन कलगीडीह, थाना भाटापारा ग्रामीण, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ०ग० को 01 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके समीपवर्ती जिले विलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुन्द, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, शक्ती, सारगढ़-बिलाईगढ़ जिलो की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर अपने को हटा लेवें अथवा बाहर चले जायें। अनावेदक इस न्यायालय की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना उपरोक्त जिलों की सीमाओं में इस आदेश के तामिल होने की तारीख से 01 वर्ष के कालावधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नही करेगें।