RO.NO. 01
छत्तीसगढ़

घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई, खाद्य विभाग की दबिश में 5 सिलेंडर जब्त

बलौदाबाजार, 12 मार्च 2026। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के नेतृत्व में गठित टीमों ने होटल, ढाबा और केन्टीन जैसे प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने बलौदाबाजार शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए कुल 5 नग गैस सिलेंडर जब्त किए। जिन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए उनमें बिरयानी सेंटर से 1, आकाश भोजनालय से 1, गढ़ कलेवा से 1, मुस्कान टी स्टॉल से 1 और देवांगन बिरयानी से 1 सिलेंडर शामिल हैं।

खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही थी, जो नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है।

यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। खाद्य विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

खाद्य विभाग ने चेतावनी दी है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Share this

Kailash Jaiswal

"BBN24 News - ताजा खबरों का सबसे विश्वसनीय स्रोत! पढ़ें छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, खेल, व्यवसाय, मनोरंजन और अन्य अपडेट सबसे पहले।"

Related Articles

Back to top button