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अवैध शराब के खिलाफ एक्शन, विदेशी ब्रांड की महंगी शराब देख अधिकारी चौंके

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इंदौर जिले में मदिरा के अवैध रूप से क्रय/विक्रय, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।

 

इसी क्रम में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लाख रुपये से अधिक कीमत की 30 से अधिक ब्रांड की बीआईओ (BIO) और मीडियम रेंज की महंगी शराब की 360 बोतलें जप्त की गई। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य 35 जगहों पर कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किये गये और 212 लीटर देशी/विदेशी/हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई।

सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि, आबकारी कंट्रोलर आर. एच. पचौरी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां जारी है। एक सूचना के आधार पर भंवरकुआं के पास स्थित एक मकान से अरुण सिंह चौहान उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि, यह व्यक्ति हाई रेंज की शराब की घरों में डिलीवरी देता है।

आबकारी के दल ने छापा मारा उसके घर की और बगल के घर की तलाशी में बगल में हाई रेंज और मीडियम रेंज की मदिरा बरामद की। जिसमे BIO मदिरा, जैक डेनियल, मंकी शोल्डर, जेम्सन, जानी वॉकर, डबल ब्लैक, ब्लैक लेवल, रेड लेबल, ब्लॉन्ड,जेक डेनियल, ओल्ड मोंक, एब्सलूट वोदका, वैलेंटाइन जैगरमास्टर, टेंकुरी जिन, ग्लैंनफिटिंच, ग्लेनलेविट, शिवास रीगल, मीडियम रेंज की रॉयल रणथंबोर, टीचर हाइलेण्ड, 100 पाइपर, बकार्डी रम, ओकस्मिथ, बॉम्बे सेफायर, ब्लेंडर्स प्राइड, बैली, अमेरिकन प्राइड, ओकेन्गलौ, मैजिक मोमेंट, रॉयल चैलेन्ज, आल सीजन आदि जिनकी सभी मिलाकर कुल 360 बोतल, कुल 270 बल्क लीटर, विदेशी मदिरा स्पिरिट सम्मिलित है, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपये है को जप्त किया गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में और भी आरोपियों के सम्मिलित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जिले में गठित अन्य दलों द्वारा कल से आज सुबह तक अवैध मदिरा के विभिन्न विक्रय स्थानों, होटल, ढाबों पर भी कार्रवाई की गई।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुल 35 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। इनमें 212.45 लीटर देशी/विदेशी/ हाथभट्टी मंदिरा जप्त की गयी तथा 1650 किलो महुआ लहान जप्त कर नष्ट किया गया। सभी जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 2 लाख 10 हजार रुपये है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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