छत्तीसगढ़

निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक पर गिरी गाज, कलेक्टर ने किया निलंबित

महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षक नरेश बारीक को निलंबित कर दिया है. विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत शिक्षक नरेश बारीक शा. पूर्व मा.शा. मोहदा विकासखंड सरायपाली की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 रूप में लगाई गई थी. नरेश बारीक 17 अक्टूबर को प्रशिक्षण स्थल आईईएमबीएच उ.मा.वि. कुटेला में मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण में बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के अनुपस्थित रहे.

नरेश बारीक का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 और छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1.2.3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है, जो छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से शिक्षक नरेश बारीक शा. पूर्व मा.शा.मोहदा को छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में नरेश बारीक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया जाता है. नरेश बारीक को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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Kailash Jaiswal

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