अच्छे-अच्छों को नहीं पता! जनरल टिकट पर भी मिलता है रेलवे का बीमा, जानें कैसे

नई दिल्ली। भारत में लाखों लोग अपने रोज़मर्रा के सफर के लिए ट्रेन पर निर्भर हैं। टिकट बुक करना, खाना मंगवाना या ट्रेन की सुविधाओं का इस्तेमाल करना तो अधिकांश यात्री जानते हैं, लेकिन रेलवे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियाँ आम लोगों को नहीं पता होतीं। इनमें से एक सवाल अक्सर उठता है — क्या जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे बीमा मिलता है?
जनरल टिकट यात्रियों को नहीं मिलता इंश्योरेंस
रेलवे नियमों के मुताबिक, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री यात्रा बीमा की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। आम धारणा के विपरीत कि टिकट खरीदते ही यात्री बीमित हो जाता है, जनरल क्लास में यह लागू नहीं होता।
हालांकि, किसी दुर्घटना या हादसे की स्थिति में रेलवे अधिनियम 1989 के तहत पीड़ित यात्रियों को मुआवजा अवश्य मिलता है। लेकिन यह सुविधा ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी से अलग है और बीमा कवरेज की तरह सीधे लाभ नहीं देती।
कौन पा सकता है रेलवे इंश्योरेंस?
रेलवे की ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम केवल आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है — जैसे स्लीपर, 1AC, 2AC और 3AC। इसके अलावा एक बड़ी शर्त है: टिकट सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन बुक किया गया हो।
यानी अगर आपने काउंटर से रिजर्वेशन कर लिया या पैसेंजर ट्रेन/सब-अर्बन ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो यह बीमा सुविधा आपके लिए लागू नहीं होती।



