प्राइवेट विश्वविद्यालयों के नियमों का उल्लंघन: UGC ने 18 राज्यों की 54 यूनिवर्सिटी को दिया नोटिस

रायपुर: उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के 18 राज्यों की 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है। आरोप है कि ये संस्थान जून 2024 से लागू ‘सेल्फ पब्लिक डिसक्लोजर’ दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की तीन प्रमुख यूनिवर्सिटी इस सूची में शामिल हैं:
- रायपुर की आंजनेय यूनिवर्सिटी
- दुर्ग की देव संस्कृति यूनिवर्सिटी
बिलासपुर की महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
UGC के दिशानिर्देश और नोटिस का कारण
UGC के अनुसार, सभी यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, छात्र संख्या और वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। यह जानकारी होमपेज पर सीधे उपलब्ध होनी चाहिए, किसी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
आयोग ने चेतावनी दी है कि इन संस्थानों ने धारा 13 के तहत आवश्यक जानकारी न तो आयोग को दी और न ही अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की। यदि यह गैर-अनुपालन जारी रहा, तो नियामकीय जांच और प्रतिबंध जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
इस कार्रवाई के पीछे कारण यह है कि आयोग ने इन यूनिवर्सिटी को कई बार पत्र, ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए चेताया था, लेकिन कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। UGC का मानना है कि छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों के लिए विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी उपलब्ध होना अनिवार्य है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और संस्थान जवाबदेह बनेंगे, जिससे छात्र और माता-पिता सुनिश्चित और बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
UGC की चेतावनी: यदि यूनिवर्सिटी समय पर आवश्यक जानकारी प्रकाशित नहीं करती हैं, तो नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।