छत्तीसगढ़
ससुर की हत्या के मामले में दामाद और उसके साथी को उम्रकैद

बलरामपुर । प्रधान सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने ससुर की हत्या के मामले में दामाद और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला वर्ष 2024 का है, जब आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर टंगी से वार कर अपने ससुर की हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक की बेटी, जो आरोपी की पत्नी है, ने शंकरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था।
लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।