अदालत से ट्रंप की याचिका खारिज, देना होगा 693 करोड़ का मुआवज़ा

वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2nd यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पत्रकार और लेखिका ई. जीन कैरोल को दिए गए 83.3 मिलियन डॉलर (करीब 693 करोड़ रुपये) के हर्जाने को रद्द करने की मांग की थी।
क्या है मामला
81 वर्षीय ई. जीन कैरोल, जो Elle मैगजीन की पूर्व कॉलमिस्ट रही हैं, ने आरोप लगाया था कि 1990 के दशक में ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनका यौन शोषण किया था। ट्रंप ने 2019 में इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि कैरोल “मेरे टाइप की नहीं हैं” और उन्होंने अपनी किताब बेचने के लिए झूठी कहानी बनाई है।
कोर्ट का निर्णय
तीन जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि जूरी द्वारा तय किया गया हर्जाना मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह से उचित है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप इस मामले में राष्ट्रपति पद की इम्युनिटी का दावा नहीं कर सकते।
ट्रंप की दलीलें खारिज
ट्रंप ने तर्क दिया था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के अनुसार उन्हें व्यापक क्रिमिनल इम्युनिटी प्राप्त है और यह सिविल मामलों पर भी लागू होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2019 में दिए गए बयान राष्ट्रपति के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा थे। हालांकि, कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को नकार दिया।