निजी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बैन, सिर्फ NCERT और सरकारी पुस्तकें ही मान्य, सख्त आदेश जारी

रायपुर | निजी स्कूलों की मनमानी पर अब जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय रायपुर ने सख्त रुख अपनाया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब जिले के सभी निजी स्कूलों को अपने मुख्य द्वार पर उस शैक्षणिक बोर्ड का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा जिससे उन्हें मान्यता प्राप्त है।
विद्यालयों को उसी बोर्ड द्वारा अनुशंसित पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाई करानी होगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थाएं केवल पाठ्यपुस्तक निगम की किताबें पढ़ा सकेंगी, जबकि CBSE और ICSE से जुड़े स्कूलों में केवल NCERT की किताबें लागू होंगी। किसी भी निजी प्रकाशक की किताबें अब प्रतिबंधित रहेंगी और उन्हें न तो लागू किया जा सकेगा और न ही अभिभावकों को खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।
सभी निजी विद्यालयों को शिक्षा सत्र शुरू होते ही अपने नोडल प्राचार्य के माध्यम से यह प्रमाण-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है कि वे आदेश के सभी प्रावधानों का पालन कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, सत्र के अंत में जिला स्तर पर आयोजित केंद्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित होना भी सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया है। वहीं, यदि किसी संस्था द्वारा परिवहन सुविधा दी जा रही है, तो उसे “न लाभ, न हानि” के सिद्धांत पर संचालित किया जाना आवश्यक होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्था पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।