छत्तीसगढ़

युवक के खिलाफ पेश हुए 8 गवाह, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

सुकमा। जिले के रहने वाले एक युवक को दंतेवाड़ा की FTC कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। युवक अपनी प्रेमिका को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब वह गर्भवती हुई तो गर्भपात करवा दिया और शादी से इनकार कर दिया। अब न्यायाधीश शैलेष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, सुकमा जिले के रहने वाले युवक गोलू यादव (26) का एक युवती से किसी माध्यम से संपर्क हुआ। दोनों के बीच प्यार हुआ। फिर युवक ने उससे वादा किया कि मरते दम तक साथ नहीं छोडूंगा, शादी करूंगा। वहीं शादी का झांसा देकर इसका लगातार रेप करता रहा। इसी बीच युवती गर्भवती हो गई थी।

उसने अपने प्रेमी को शादी करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद उसे गर्भपात की दवा खिला दी। कुछ दिनों के बाद यह मामला गांव वालों को पता चला था। युवक से गांव वालों ने पूछताछ की, जिसके बाद उसने सारे गांव वालों के सामने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। स्टाम्प पर भी लिखकर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह शादी से मुकर गया। वहीं उसने किसी और युवती से शादी कर ली। इसकी जानकारी जब उसकी प्रेमिका को मिली तो उसने परिजनों के साथ जाकर पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। युवक को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया। अब दंतेवाड़ा की FTC कोर्ट ने 8 गवाहों के बयान लेने के बाद 5000 रुपए जुर्माना और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

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Kailash Jaiswal

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