सूदखोरी के शिकंजे में शिक्षक! महिला सूदखोर ने की 4 लाख के बदले 40 लाख की उगाही, FIR दर्ज

कवर्धा । एक शासकीय शिक्षक को सूदखोरी के चंगुल से मुक्त कराने में पिपरिया पुलिस ने त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की है। शिक्षक राधेलाल डहरिया, निवासी वार्ड क्रमांक 12, इंदौरी द्वारा थाना पिपरिया में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने ग्राम झलमला की निवासी शकुन खुराना उर्फ सतनाम खुराना एवं उसके पति सतबीर उर्फ लक्की खुराना के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में शिक्षक राधेलाल डहरिया ने घरेलू आवश्यकताओं हेतु आरोपी महिला से ₹4 लाख का कर्ज लिया था। आरोप है कि महिला ने इस पर 10% मासिक ब्याज की दर से अवैध रूप से लगभग ₹40 लाख तक की वसूली की। इसके बावजूद आरोपी द्वारा पीड़ित को मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा।
पीड़ित के अनुसार, 3 जून 2025 को आरोपी महिला व उसके पति ने उनके घर पहुंचकर दबावपूर्वक चार हस्ताक्षरित कोरे चेक जबरन लिए और विद्यालय में जाकर भी उन्हें बार-बार ब्लैकमेल किया। पीड़ित ने धमकी, गाली-गलौज एवं झूठे मामलों में फंसाने की बात भी अपने आवेदन में उल्लेखित की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 175/2025 पंजीबद्ध कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294, 351(2), 308(2) एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल व पंकज पटेल के मार्गदर्शन में, उप पुलिस अधीक्षक आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अमित कश्यप तथा उप निरीक्षक जयराम यादव की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला के विरुद्ध वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।