दुर्ग में दो किशोरियों से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को 20 वर्ष की सजा

दुर्ग। दुर्ग जिले के वैशालीनगर क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने आई दो नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी शिक्षक कमलजीत छाबड़ा (57 वर्ष) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे की अदालत ने सुनाया।
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 14 दिसंबर 2022 को सुबह लगभग 9 बजे की यह घटना है, जब 15 और 13 वर्षीय दो किशोरियाँ आरोपी शिक्षक के पास नियमित ट्यूशन पढ़ने गई थीं। उसी दौरान आरोपी ने दोनों छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें कीं। घटना की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद वैशालीनगर थाना पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क)(1), 342, 376(3) एवं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने ठोस साक्ष्य एवं सशक्त तर्कों के आधार पर पैरवी की। कोर्ट ने सभी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा कुल ₹7,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।