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छत्तीसगढ़

अवैध मदिरा परिवहन के मामले में भिलाई आबकारी टीम की कार्रवाई, 4.5 लाख रुपये की शराब और कार जब्त

रायपुर |  दुर्ग जिले के आबकारी विभाग की वृत्त-भिलाई क्रमांक-03 की टीम ने आज प्रातः गश्त के दौरान प्राप्त सूचना पर ने त्वरित विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी मनदीप सिंह भाटिया, निवासी नेहरू नगर चौक, भिलाई के कब्जे से 51 हजार रूपए मूल्य की अवैध रूप से परिवहन की जा रही मदिरा और स्विफ्ट कार जब्त की। इस मामले में आरोपी मनदीप सिंह भाटिया को भी गिरफ्तार किया गया।

आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु   अधिकृत 12 नग बोतल ब्लेंडर्स प्राइड व्हिस्की तथा 48 नग बोतल मैक्डॉवेल नं. 1 व्हिस्की, कुल 45 बल्क लीटर मदिरा, जिसकी बाजार कीमत 51,840 रूपए आँकी गई है, जब्त की गई। साथ ही, परिवहन में प्रयुक्त एक लाल रंग की स्विफ्ट कार (सीजी 08 एफ 5491) भी जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रूपए है। इस प्रकार कुल लगभग 4,51,840 रूपए मूल्य की मदिरा एवं वाहन जब्त किया गया।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस प्रकरण की विवेचना आबकारी उप निरीक्षक  प्रियंक ठाकुर द्वारा की जा रही है। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी  पंकज कुजूर, आबकारी उप निरीक्षक  हरीश पटेल,  भूपेन्द्र नेताम, आबकारी मुख्य आरक्षक  डी.पी. पटेल, आरक्षक  संदीप तिर्की, सु चितेश्वरी धु्रव एवं  दुर्गेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

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