राजस्व अधिकारी आनंदरूप तिवारी निलंबित, भू-अर्जन में अनियमितता का आरोप

रायपुर। राज्य सरकार ने वरिष्ठ राजस्व अधिकारी आनंदरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में बताया गया कि तिवारी के विरुद्ध भू-अर्जन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुँची।
आनंदरूप तिवारी, जो वर्तमान में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर के पद पर पदस्थ हैं, पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा, जिला बिलासपुर के पद पर कार्यरत थे। उनके कार्यकाल के दौरान अरपा-भैंसाझार-चकरभाठा वितरक नहर निर्माण हेतु की गई भू-अर्जन कार्यवाही में अनियमितताएँ सामने आईं।
सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि श्री तिवारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के अनुरूप नहीं है और यह उनके कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता का संकेत देता है। परिणामस्वरूप, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।