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रेप केस में दोषी गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर, पैरोल पर हुए मुक्त

सिरसा/दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली है, जो सोमवार से शुरू हो गई। राम रहीम को 2017 में अपनी दो शिष्याओं से रेप करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बावजूद कोर्ट ने उन्हें अब तक 15 बार जेल से बाहर आने की अनुमति दी है।

2025 में तीन बार पैरोल पर रिहाई
2025 में राम रहीम तीन बार पैरोल पर जेल से बाहर आए। जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली थी। अप्रैल में 21 दिन और अगस्त में 40 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर निकले। 2024 में भी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें 20 और 21 दिन की पैरोल मिली थी।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी मिली राहत
2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक दो हफ्ते पहले उन्हें तीन सप्ताह की पैरोल मिली थी। सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कई बार राम रहीम को मिलने वाली राहत की आलोचना की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बार-बार रिहाई दी।

सिरसा डेरा मुख्यालय में बिताएंगे 40 दिन
इस बार रोहतक की सुनारिया जेल से निकलकर राम रहीम सीधे सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय जाएंगे। डेरा प्रवक्ता और वकील जितेंद्र खुराना ने बताया कि वह अगले 40 दिन यहीं रहेंगे।

अन्य मामले और कोर्ट फैसले
रेप के अलावा राम रहीम 2019 में एक हत्या मामले में भी दोषी ठहराए गए थे। इसके अतिरिक्त 2002 में हुई डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2024 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अधूरी और संदेहपूर्ण थी।

इस बार की पैरोल के साथ राम रहीम फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, और उनकी रिहाई को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा जारी है।

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Kailash Jaiswal

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