
भिलाई। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में ऐसे संपत्ति करदाता जो मार्च अप्रैल में संपत्ति कर जमा नहीं किए थे उन्हें नगर निगम अधिनियम 1956 के धारा 174 के तहत नोटिस तामील कराई गई गई थी इसमें से कुछ व्यापारियों द्वारा संपत्ति कर की राशि जमा कर दी गई थी परंतु कुछ ऐसे व्यापारी भी है जो संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे थे उन व्यापारियों के विरुद्ध आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव द्वारा धारा 175 के तहत वारंट शक्ति पत्र जारी किया गया इसके लिए सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू को कुर्की दल का अधिकारी नियुक्त किया गया था उनके द्वारा आज मदर टैरेसा नगर zon क्रमांक 3 के राजस्व के आमला को लेकर के हैं।