छत्तीसगढ़

लापरवाह डीजे संचालकों पर पुलिस कर रही कार्रवाई

रायगढ़। उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा डीजे संचालकों, हॉटल तथा मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक लिया जाकर ध्वनि प्रदूषण को लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित मापदंड, समय की जानकारी दिया गया एवं माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों की समझाइश दी गई थी । साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आमजन में भी माननीय न्यायालय के निर्देशों को प्रसारित किया गया था। समझाइश के दौर के बाद अब पुलिस नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही करती नजर आ रही है । कल दिनांक 11/10/2023 के रात्रि करीब 9:30 बजे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे को ढिमरापुर दीनदयाल कॉलोनी में डीजे संचालक द्वारा तेज ध्वनि से संगीत बजाने की सूचना मिली।

थाना प्रभारी पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ मौके पर जाकर तस्दीक किये, जहां डीजे संचालक तेज ध्वनि से संगीत बजा रहा था जिससे कॉलोनी के रहवासियों को काफी परेशानी हो रही थी। मौके पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पंचनामा तैयार कर डीजे संचालक को नोटिस देकर विधिवत साउंड सिस्टम जिसमें लेपटॉप, मिक्सर मशीन, मॉस्पेट, क्रॉस ओव्हर को जप्त कर थाने लाया गया। डीजे संचालक जगेश्वर प्रसाद नामदेव पिता स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद नामदेव उम्र 50 साल निवासी ढिमरापुर दीनदयाल कॉलोनी रायगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के साथ प्रधान आरक्षक जगदीश नायक, हेमन पात्रे और पेट्रोलिंग स्टाफ कार्यवाही में शामिल थे।

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Kailash Jaiswal

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