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छत्तीसगढ़

DJ वालों पर शिकंजा, तीव्र आवाज में बजाने पर पुलिस ने किया जब्त

बलौदाबाजार-भाटापारा। जिले की पुलिस ने डीजे वालों पर शिकंजा कसा है. गणेश विसर्जन के दौरान अत्यंत तीव्र आवाज से डीजे बजाने वाले 2 संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई. साथ ही धारा 04, 05, 15 कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है.दरअसल जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी पर्वों, सांस्कृतिक, मनोरंजक कार्यक्रमों अन्य प्रकार के उत्सव के दौरान डी.जे. संचालक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही करेंगे बिना अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

रात्रि को 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार ओद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डीबी और रात में 70 डीबी, वाणिज्य क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 डीबी, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45 डीबी तथा शांत क्षेत्र में दिन में 50 और रात में 40 की लिमिट में होने चाहिए। डी. जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

किसी भी वाहन में यदि मोडिफिकेशन किया जाता है, तो उसकी नियमानुसार अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से ली जानी आवश्यक है। मानक स्तर से अधिक उंची आवाज में यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जाता उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आयोजक एवं डी.जे. जिम्मेदार होंगे। मानक स्तर से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाये जाने की अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की टीम इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

आरोपियों के नाम
01. राजा देवदास पिता राजेन्द्र देवदास उम्र 35 साल निवासी नेहरूवार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर
02. सुभाष गुजरतिया पिता भरतलाल उम्र 33 साल निवासी शक्ति वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर

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Kailash Jaiswal

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