स्टूडेंट्स और विजिटर्स पर नया असर, अमेरिका ने F, J और I वीजा के लिए अवधि सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा

वॉशिंगटन । अमेरिका ने विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए वीजा नियमों में सख्ती का संकेत दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने प्रस्ताव रखा है कि अब F, J और I वीजा धारकों को अनिश्चितकालीन रहने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि वे केवल तय समय-सीमा तक ही अमेरिका में रह सकेंगे।
अब तक “ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस” नियम के तहत इन वीजा धारकों को बिना निश्चित समय सीमा के अमेरिका में ठहरने की अनुमति मिलती थी। DHS का कहना है कि इससे निगरानी मुश्किल हो रही थी और वीजा के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई थी।
प्रस्तावित प्रमुख बदलाव
- F और J वीजा धारकोंको अधिकतम 4 साल तक का प्रवेश या एक्सटेंशन मिलेगा।
- F-1 स्टूडेंट्सके लिए पढ़ाई पूरी होने के बाद का ग्रेस पीरियड 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया जाएगा।
- ग्रेजुएट लेवल F-1 स्टूडेंट्सको पढ़ाई के बीच में प्रोग्राम बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- I वीजा धारकों(विदेशी मीडिया प्रतिनिधि) के लिए अधिकतम 240 दिन की समय सीमा तय की जाएगी, खास मामलों को छोड़कर।
DHS की दलील
DHS का कहना है कि इस प्रस्ताव से वीजा धारकों की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने वीजा की शर्तों का पालन कर रहे हैं। इससे अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगेगी।
बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे विदेशी नागरिक
2023 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में 16 लाख से अधिक F-1 स्टूडेंट्स, 5 लाख J एक्सचेंज विजिटर्स और 32,470 I वीजा धारक पहुंचे थे। DHS का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या पर मौजूदा प्रणाली में नजर रखना मुश्किल हो रहा था।
जनता से सुझाव मांगे गए
DHS ने इस प्रस्ताव पर जनता से प्रतिक्रिया भी मांगी है। इच्छुक लोग Docket No. ICEB-2025-0001 के तहत फेडरल रजिस्टर नोटिस में तय समय सीमा तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।