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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन पायरेटेड संस्करण में अभिनेता विजय अभिनीत फिल्म लियो की अवैध रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया है और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पायरेटेड रिलीज को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बहुप्रतीक्षित, विजय अभिनीत फिल्म ‘लियो’ के निर्माता सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने मद्रास उच्च न्यायालय (एमएचसी) का रुख किया और राज्य को इंटरनेट पर फिल्म की पायरेटेड रिलीज को रोकने का निर्देश देने की मांग की।मामले की सुनवाई जस्टिस अब्दुल कुद्दोस ने की।
फिल्म निर्माण कंपनी की ओर से पेश वकील विजयन सुब्रमण्यन ने दलील दी कि फिल्म विभिन्न देशों में रिलीज होने वाली है, इसलिए इंटरनेट पर पायरेटेड संस्करण जारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फिल्म भारी पैसे से बनाई गई है, अगर इसका पायरेटेड वर्जन रिलीज होता है तो इससे फिल्म निर्माण कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होगा और उन्होंने 1200 से अधिक वेबसाइटों पर फिल्म के पायरेटेड वर्जन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।दलील के बाद न्यायाधीश ने पायरेटेड संस्करण पर प्रतिबंध लगाने को कहा और इंटरनेट प्रदाताओं को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने लियो की स्क्रीनिंग के लिए शो का समय सुबह 9 बजे के बजाय 7 बजे से शुरू करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी ने ऐसा अनुरोध किया था।