
मध्य प्रदेश :-सरकारी अस्पतालों के लगभग 15,000 डॉक्टरों ने उच्च न्यायालय द्वारा इसे ‘अवैध’ करार देने के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी। डॉक्टर अपने ग्रामीण सहयोगियों के लिए सुविधाएं और नौकरशाही के हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि डॉक्टर बिना अनुमति मांगे हड़ताल पर नहीं जा सकते, क्योंकि इस मामले पर एक जनहित याचिका लंबित है।