,

रोड एक्सीडेंट केस में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, परिजनों को मुआवजे में मिलेगी इतनी बड़ी रकम

Share this

इंदौर: मध्य प्रदेश में निरंतर हो रहे सड़क हादसों के बीच इंदौर जिला कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वर्ष 2019 के केस में सुनवाई करते हुए अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के घरवालों को 6 करोड़ 14 लाख की बीमा राशि प्रदान करने के आदेश दिया है।कहा जा रहा है कि इंदौर सहित पूरे राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है, जब अदालत ने रोड एक्सीडेंट केस में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है।मामला अप्रैल, 2019 का है। सीहोर जिले के रहने वाले कौसर अली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। कौसर अली अपनी कार से सिहोरा बायपास से गुजर रहे थे। इस के चलते उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में कौसर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी।

कौसर अली के घरवालों के द्वारा वकील राजेश खंडेलवाल ने इंदौर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष उस घटना के सिलसिले मे क्लेम दावा प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की थी। मृतक कौसर अली कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्ट्रर तथा ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस का काम करते थे। इसको देखते हुए ग्याहरवे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में घटना करने वाले ट्रक की ओरिएंटल बीमा कंपनी को 4 करोड़ 85 लाख 39 हजार रुपए तथा इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज दो महीने में देने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अगर बीमा कंपनी 2 महीने में राशि नहीं देती है तो 9 प्रतिशत की दर से और ब्याज देना होगा। इस तरह कुल 6 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि बीमा कंपनी के द्वारा मृतक के घरवालों को भुगतान करनी होगी। अदालत की तरफ से जारी हुए आदेश के अनुसार, मुआवजे की रकम में से 50 फीसदी पत्नी को, 25 प्रतिशत पुत्र को और शेष 25 प्रतिशत माता-पिता को दिया जाएगा। दुर्घटना में 3 अन्य व्यक्तियों की भी मृत्यु हुई थी। अदालत ने उनके स्वजन को भी लगभग 36 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Related Posts