मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल को अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार

Share this

दिल्ली :- गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। इसने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।