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सरकार ने मोबाइल धोखाधड़ी को रोकने के लिए SMS ट्रेसेबिलिटी लागू किया

New Delhi: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेक्स्ट संदेश के सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें वाणिज्यिक मेसेजस के प्रेषकों का पूर्ण पता लगाना सुनिश्चित करने का उपाय भी शामिल है।

संदेश ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ट्राई ने 20 अगस्त 2024 को निर्देश जारी कर अनिवार्य किया कि प्रेषकों से प्राप्तकर्ताओं तक सभी वाणिज्यिक संदेश 1 नवंबर 2024 से पता लगाने योग्य होने चाहिए। इन निर्देशों के अनुपालन में सभी एक्सेस प्रोवाइडर्स ने तब से आवश्यक तकनीकी समाधान तैनात किए हैं। हालांकि तकनीकी उन्नयन के लिए संक्रमण समय प्रदान करने और वाणिज्यिक संदेश भेजने वालों यानी प्रमुख संस्थाओं (पीई) और टेलीमार्केटर्स (टीएम) द्वारा श्रृंखला घोषणा करने के लिए ट्राई ने 28 अक्टूबर 2024 के अपने निर्देश के माध्यम से समय सीमा को 30 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया।

जागरूकता पैदा करने के लिए ट्राई द्वारा विभिन्न क्षेत्र नियामकों (आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीएआई), केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और अन्य संगठनों को संचार भेजा गया था। इसमें उनसे नियमों के शीघ्र अनुपालन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पीई को संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा ट्राई द्वारा एक्सेस प्रोवाइडर्स के सहयोग से वेबिनार की व्यवस्था की गई, इसमें पीई, टीएम, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सेक्टर नियामकों और उद्योग संघों जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पीई और टीएम के साथ सीधे जुड़ाव के लिए, एक्सेस प्रोवाइडर्स द्वारा अतिरिक्त वेबिनार, ईमेल संचार और इंटरैक्टिव सत्रों की व्यवस्था की गई।

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Kailash Jaiswal

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